देश / तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

Zoom News : May 08, 2022, 07:40 AM
नई दिल्ली। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले मोहाल कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था और पंजाब पुलिस को निर्देश दिया था कि वह उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे।

हाईकोर्ट के आदेश पर तजिंदर के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा कि हमें खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। वे एफआईआर दर्ज कराते रहेंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी।

बता दें कि, शुक्रवार को दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर से तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर देर रात तक दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। बग्गा को शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद बग्गा को पंजाब ले जाते समय हरियाणा में रोक दिया गया और दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी।

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