पैरालंपिक खेल / शूटर नरेश कुमार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेज दिया ।

Zoom News : Aug 03, 2021, 06:12 PM

सुप्रीम कोर्ट ने पैरालंपिक निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपने आकर्षण का पीछा करने की अनुमति दी है, जब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने शर्मा के नाम को एक और प्रतिभागी के रूप में भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को येदो पैरालिंपिक के लिए शर्मा के नाम का सुझाव देने का निर्देश दिया था।


शर्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत को प्रबुद्ध किया, "पीसीआई ने उपरोक्त कहा है कि टोक्यो ने याचिकाकर्ता के लिए एक अतिरिक्त कोटा आवंटित करने से इनकार कर दिया क्योंकि बुलबुले के अंतराल पर आठ पुरुष एथलीटों के लिए एक कोटा है।"


सोमवार को, SC द्वारा शर्मा को येड्डो पैरालिंपिक में R-7 इवेंट के लिए भेजी जा रही सूची के भीतर एक और प्रतिभागी के रूप में मूल्य वर्धित करने का निर्देश देने के बाद, PCI ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, “पसंद मानदंड और विधि सभी विवेक पर हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और पीसीआई की इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं है सिवाय दिशानिर्देशों के चयन के संचालन के। ”

24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालिंपिक में अर्जुन पुरस्कार विजेता शर्मा को समझ में नहीं आया था। क्योंकि नाम जमा करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त थी, उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शर्मा के अनुरूप पीसीआई ने आर-7 इवेंट के तहत केवल एक शूटर दीपक के नाम का सुझाव दिया था, जब हर इवेंट के लिए 3 नामों को समझने का प्रावधान है।


सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि चूंकि शर्मा का नाम उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा सूची में जोड़ा गया है, इसलिए वह दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष अपनी लंबित याचिका को आगे बढ़ाना पसंद करेंगे ताकि दीपक को जाने की आवश्यकता हो या यदि कोई आदेश मांगे। शर्मा को रिजर्व के रूप में भेजा जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने शर्मा की अपील का निपटारा कर दिया ताकि उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष अपने लंबित मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल सके। पीठ ने आगे एचसी से अनुरोध किया कि वह याचिका पर शीघ्रता से विचार करे।


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