Vikrant Shekhawat : Jan 24, 2020, 12:31 PM
जयपुर: पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदेश की बाकी की सभी पंचायतों के चुनाव अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होंगे। राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार की अर्जी पर सुनाया है। इससे पहले जयसिंह बनाम राज्य सरकार मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। इस मामले में CJI एसए बोबडे की बैंच में सुनवाई हुई।AAG मनीष सिंघवी ने सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी
इससे पहले पंचायती राज चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई को लेकर अर्जी दायर की थी। AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी पेश करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में CJI एसए बोबडे की बैंच में सुनवाई के लिए 24 तारीख मुकर्रर की गई थी।
इससे पहले पंचायती राज चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई को लेकर अर्जी दायर की थी। AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी पेश करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में CJI एसए बोबडे की बैंच में सुनवाई के लिए 24 तारीख मुकर्रर की गई थी।