देश / केंद्रीय मंत्रालय ने दुकानों के संबंध में जारी की नई गाइडलाइंस, कंटेनर जोन के बाहर के बाजारों को ही...

Vikrant Shekhawat : Dec 01, 2020, 07:17 AM
Delhi: कोरोना वायरस महामारी के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानों के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंटेनर जोन में दुकानें बंद रहेंगी। केवल कंटेनर जोन के बाहर के बाजारों को ही संचालित करने की अनुमति है। जारी दिशानिर्देशों में, केंद्रीय मंत्रालय ने बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाने की अपील की है। इसके अलावा, सामाजिक दूरी, स्वच्छता और मास्क के उपयोग पर जोर दिया गया है।

उच्च जोखिम श्रेणी वाली दुकानों को लोगों के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ दुकान संचालित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वह दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए मार्केट ओनर एसोसिएशन से भी संपर्क करेगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, दुकानदारों को दुकान खोलने से पहले सभी स्थानों को साफ करना होगा। इसके अलावा, दुकान के उन स्थानों को भी समय-समय पर साफ करने के लिए कहा गया है जो ज्यादातर ग्राहकों के संपर्क में आते हैं।

प्रतिदिन दो से तीन बार टॉयलेट, हाथ धोने और पीने के पानी के स्टेशनों को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। खुले स्थान और लोगों द्वारा दैनिक उपयोग की जाने वाली जगहों को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बाजार संघ को कोरोना वायरस के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए जारी दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए एक उप समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि बाजार स्वयं नियमों को लागू करने में विफल रहते हैं, तो सरकार द्वारा वैकल्पिक दिनों में बाजार खोलने या बंद करने जैसी सावधानी बरती जा सकती है। यह उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कोरोना का खतरा अधिक है।

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