Business News / क्या है ITR-U? जो डेडलाइन पार करने वालों के लिए संजीवनी का काम करता है

Zoom News : Dec 28, 2023, 09:04 AM
Business News: ITR-U या आयकर रिटर्न यूनीकोड (Unified) फॉर्म, भारतीय आयकर विभाग द्वारा तैयार किया गया है, ताकि उन लोगों को अपनी आयकर रिटर्न में सुधार करने का मौका मिल सके, जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न में कोई त्रुटि की हो या किसी जानकारी में बदलाव करना चाहते हों. ITR-U द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी गलती या विपरीत जानकारी पहले के आयकर रिटर्न में थी, उसे सही कर दिया जाए. इसमें पुराने रिटर्न की जानकारी और सही जानकारी दोनों होती है. आपको आयकर विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए एक अपडेटेड आयकर रिटर्न या ITR-U फॉर्म भरना होगा.

इन लोगों के लिए संजीवनी है ITR-U

यदि कोई व्यक्ति कानूनी तारीक़े से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, और यदि आयकर विभाग त्रुटियों को धार्मिक तरीके से पता लेता है, तो उसे 300% तक का जुर्माना लग सकता है. इसलिए, सही समय पर और सही जानकारी के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद महत्वपूर्ण है. अपडेटेड आईटीआर या आईटीआर-यू तब भरा जा सकता है जब कोई व्यक्ति नियत तारीख तक मूल आईटीआर दाखिल कर चुका हो, या उसने संशोधित आईटीआर या विलंबित आईटीआर दाखिल किया हो, या फिर उसने किसी आईटीआर को दाखिल करने में चूक की हो. आईटीआर-यू की अंतिम दाखिल करने की तारीख असेसमेंट ईयर (AY) के अंत से 24 महीने के भीतर होती है. वित्त वर्ष 2020-21 (आयु 2021-22) और वित्त वर्ष 2021-22 (आयु 2022-23) से संबंधित के लिए वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) तक एक अपडेटेड ITR (ITR-U) दाखिल किया जा सकता है.

इस वित्त वर्ष के लिए नहीं काम करेगा आईटीआर-यू

यदि कोई व्यक्ति मूल आईटीआर दाखिल करने से रह गया है, तो उसे 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच विलंबित आईटीआर दाखिल करने का अधिकार होता है. यह तारीख 31 दिसंबर 2023 तक है. बता दें कि आईटीआर-यू को तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता जब तक संशोधित और विलंबित आईटीआर की समय सीमा समाप्त न हो. इसका मतलब है कि व्यक्ति वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR-U को केवल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक दाखिल कर सकता है.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER