Shashi Tharoor / वर्षों की यातना समाप्त: शशि थरूर

Zoom News : Aug 19, 2021, 07:11 PM

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में चिकनी चिट दे दी। विशेष फैसला गीतांजलि गोयल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में थरूर को हर कीमत से मुक्त कर दिया। उद्देश्यों की वर्तनी वाले आदेश की एक सटीक प्रति अब नहीं बल्कि जारी की गई है। फैसले के बाद फैसले की सूचना मिलने के बाद, थरूर ने कहा कि वह "आभारी" हो गए हैं और यह "सात और 1/2 साल पूर्ण यातना" रहा है। 


थरूर पर दिल्ली पुलिस के माध्यम से अपनी पिछली देय पत्नी के साथ क्रूरता करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसने इस मामले में एक गहन आरोप पत्र दायर किया था।


पुष्कर का शव 17 जनवरी 2014 को राजधानी के भीतर एक पांच सितारा सराय के एक कमरे में मिला था। पुलिस के माध्यम से एक साल बाद 1 जनवरी 2015 को अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में थरूर पर आईपीसी की धारा 498-ए (एक महिला के साथ क्रूरता करना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।


फैसले की घोषणा के बाद, थरूर के लिए प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ प्रस्ताव विकास पाहवा ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके संरक्षक के प्रति पुलिस के माध्यम से क्रूरता की लागत "बेतुका और हास्यास्पद" थी।


पाहवा ने पुष्कर के बेटे शिव मेनन का बयान भी पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि थरूर "अपनी मां की हत्या नहीं कर सकते थे क्योंकि वह एक मक्खी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे"।

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