इंडिया / अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रतुल पुरी को मिली जमानत

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और कारोबारी रतुल पुरी को सोमवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि पुरी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और कारोबारी रतुल पुरी को सोमवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

हालांकि पुरी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। अपनी जमानत याचिका में पुरी ने कहा था कि उनके खिलाफ आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं बनता।


इससे पहले अदालत ने रतुल पुरी की नियमित जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। रतुल पुरी ने अदालत में अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। 

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