- भारत,
- 21-Jun-2025 03:25 PM IST
Air India: एअर इंडिया की आंतरिक व्यवस्था को लेकर विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने कड़ा रुख अपनाया है। डीजीसीए ने 20 जून को जारी अपने आदेश में एअर इंडिया के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से संबंधित सभी जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों में एक डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट, एक मुख्य प्रबंधक, और एक प्लानिंग अधिकारी शामिल हैं। यह कार्रवाई फ्लाइट क्रू की नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताओं और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर की गई है।
क्यों हुई कार्रवाई?
डीजीसीए की जांच में यह सामने आया कि एअर इंडिया ने कई बार और बार-बार लाइसेंसिंग, आराम और ताजगी (रीसेंसी) के नियमों की अनदेखी करते हुए उड़ानों का संचालन किया। यह खुलासा तब हुआ जब एआरएमएस (एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) से सीएई क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव के बाद ट्रांजिशन की समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कि कई बार अनधिकृत और गैर-अनुपालन चालक दल को उड़ानों पर लगाया गया, और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि नहीं की गई थी।
डीजीसीए का आदेश
डीजीसीए ने एअर इंडिया को आदेश दिया कि वह इन तीन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग से तत्काल प्रभाव से हटाए और उन्हें किसी ऐसी भूमिका में नियुक्त न करे जो उड़ान सुरक्षा या नियामकीय अनुपालन से जुड़ी हो। आदेश में यह भी कहा गया है कि आंतरिक अनुशासनात्मक जांच बिना देरी के शुरू की जाए और कार्रवाई की जानकारी 10 दिन के भीतर डीजीसीए को दी जाए।
हटाए गए अधिकारी
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चूरा सिंह – डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट
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पिंकी मित्तल – क्रू शेड्यूलिंग, ऑपरेशनल डायरेक्टोरेट की मुख्य प्रबंधक
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पायल अरोड़ा – क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग विभाग
इन तीनों अधिकारियों को प्रणालीगत विफलताओं, अनाधिकृत जोड़ी बनाने, और प्रोटोकॉल उल्लंघन जैसे गंभीर मामलों में दोषी पाया गया।
एअर इंडिया की प्रतिक्रिया
एअर इंडिया ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि डीजीसीए के निर्देशों को स्वीकार कर लिया गया है और आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर अब आईओसीसी (इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर) की सीधी निगरानी करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न हो। एयरलाइन ने यह भी दोहराया कि वह सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।
डीजीसीए की सख्त चेतावनी
डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की लापरवाही फिर से पाई गई, तो नियामक लाइसेंस निलंबन, ऑपरेशनल प्रतिबंध, और ऑपरेटर परमिट रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेगा।