देश / 30 जून तक निपटा लें अपने PAN कार्ड से जुड़ा ये जरूरी काम! वरना हो जाएगा रद्द

News18 : Jun 13, 2020, 09:33 AM
नई दिल्ली। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण अगर अभी तक आपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार के साथ (Aadhaar Card) लिकं नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। क्योंकि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। यानी अगर 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं।

30 जून की डेडलाइन पेन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए है, जिसे करना बेहद जरूरी है। इन कामों की अनदेखी कर आप अपनी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन से फाइनेंशियल काम है, जिसे 30 जून तक निपटाना जरूरी है।

अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 13 फरवरी के अपने नोटिफिकेशन में पैन के निष्क्रिय होने और इसे दोबारा से काम में लेने के बारे में जानकारी दी है।

अगर नहीं किया तो क्या होगा- 

CBDT के मुताबिक, अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इसे उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जहां पैन देना अनिवार्य है। इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आदि शामिल है।

इसके अलावा अगर एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है। हालांकि, पैन के निष्क्रिय होने पर आपके पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

साल 2019 के बजट में इसी पर कानून में संशोधन किया गया था। नए कानून से पहले अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो पैन को अमान्य मानने से पहले पूर्व में किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर असर होता। ऐसे ट्रांजैक्शन को बचाने के लिए कानून में बदलाव लाया गया।

टैक्स बचाना है तो कर लें ये काम

>> अगर आपको वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाना है को 30 जून तक अपने टैक्स बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

>> इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट पाने के लिए आप बचत स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30 जून कर दिया।


ITR की आखिरी डेडलाइन 30 जून

>> अगर आपको वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR दाखिल करना है तो इसकी अंतिम डेडलाइन 30 जून 2020 है।

>> मतलब ये कि अगर आपने 2018-19 वित्तीय वर्ष अने अब तक ITR नहीं भरा है तो आप रिवाइज्‍ड आईटीआर 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं।


>> वहीं सरकार ने नियोक्‍ता के लिए फॉर्म-16 देने की अंतिम तारीख 30 जून कर दी है।


ऑनलाइन लिंक करना है आसान

अल्फ़ान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है। दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं।


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