SC/ST एक्ट में केस दर्ज / दलित के साथ फिर हुई शर्मनाक घटना, पंचायत में सबको मिली कुर्सी लेकिन दलित महिला को बैठाया फर्श पर

Zoom News : Oct 10, 2020, 04:25 PM
कुड्डलोर. तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखने के बाद किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। दरअसल पंचायत अध्यक्ष यहां बैठक कर रहे थे। इस बैठक में शामिल होने आए लोगों के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहां एक महिला को केवल इसलिए कुर्सी नहीं दी गई क्योंकि वह एक दलित महिला थी। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, पुलिस ने पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ एससी / एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

कुड्डालोर में पंचायत अध्यक्ष की बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बैठक में शामिल होने आए सभी लोगों को एक कुर्सी दी गई है, लेकिन पिछड़ी जाति की महिला को पंचायत अध्यक्ष ने फर्श पर बैठने के लिए कहा था, जबकि कई कुर्सियां ​​खाली थीं। बाद में सीपीएम ने पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। सीपीएम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के दुरुपयोग को देखते हुए 20 मार्च 2018 को SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

इस अधिनियम के तहत शिकायत पर स्वत: प्राथमिकी और गिरफ्तारी का प्रावधान था। हालांकि, संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। बता दें कि SC / ST एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है।

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