देश / पूरे देश में लागू होगा 'वन नेशन वन राशन कार्ड', ये है Ration Card बनवाने का नियम

News18 : Jul 03, 2020, 04:52 PM
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration card) लागू करने की भी बात कही। वर्तमान में यह स्कीम 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो गया है। ऐसे में देश में जिनके पास राशन कार्ड (Ration card) नहीं है, वैसे लोगों के लिए बेहतर अवसर है कि वह जल्दी से अपना राशन कार्ड बनवा लें। राशन कार्ड वैसे तो एक एक सरकारी डॉक्‍युमेंट है, जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के फायदे- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अभी भी पुराने कार्ड से ही राशन मिल रहा है। केंद्र सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केन्द्र पर जा कर आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन राशनकार्ड अप्लाई होता है। आप चाहें तो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्यता- राशन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है। परिवार के किसी भी सदस्‍य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए।

ऐसे बनवाएं राशन कार्ड- राशन कार्ड का नियम यह है कि आपका राशन कार्ड जिस जिले या राज्य में बना है, उसी जिले या राज्य में आपको राशन मिल सकता है। लेकिन, पीएम मोदी के वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत आप किसी भी राज्य या जिले में रहते हैं तो आपके हिस्से का राशन कार्ड मिलेगा।

लगेंगे ये कागजात- राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे कागजात भी लगेंगे।

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