Zoom News : Apr 05, 2021, 10:10 AM
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने रविवार को पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। सरकार ने कहा है कि राज्य में प्रवेश करने वाले और राज्य से बाहर यात्रा करने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू लगाने की पूरी छूट दे दी है। सरकार ने कहा है कि रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी। राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति भी नहीं होगी। वहीं, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक-सार्वजनिक जैसे कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति को 50 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, शादी समारोह में केवल 100 लोग शामिल हो सकते हैं और वहां भी कोविड नियमों का पालन जरूरी है। नियम तोड़ने वाले मैरिज गार्डन और होटल्स को सील कर दिया जाएगा।रविवार को 1729 नए मामलेराज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 1729 नए मामले रविवार को आए जिससे राज्य में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 3,39,325 हो गई है। राज्य में इस घातक संक्रमण में दो और लोगों की मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या 2,829 हो गई। राज्य में उपचाराधीन संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर 12,878 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 12,878 रोगी उपचाराधीन हैं।किस जिले में कितने केस?सभी 33 जिलों में रविवार को संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर 1729 हो गई जिनमें जयपुर में 258, कोटा में 225, जोधपुर में 194, उदयपुर में 137, अजमेर-भीलवाड़ा में 96-96, डूंगरपुर में 85, सिरोही में 83, चित्तौड़गढ़ में 68, राजसमंद में 52, पाली में 48, बीकानेर में 39, अलवर में 38 नये संक्रमित शामिल हैं।