21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल / गाइडलाइंस जारी, बच्चों को भेजने से पहले जान लें सभी नियम

ABP News : Sep 09, 2020, 12:49 PM
Corona crisis: देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मौत का ग्राफ भी घटने का नाम नहीं ले रहा है। इस सबसे बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मॉल से लेकर मेट्रो तक सभी सेवाएं सभी संभव एहतियात के साथ खोली जा रही हैं। इस सबके बीच स्कूलों को लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल है।

अनलॉक 4 में सराकर ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोलने की इजाजत दी है। अब इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। सरकार ने सभी तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी है। 21 सितंबर से स्कूल खुल सकेंगे।

मार्च में कोरोना की दस्तक के बाद से ही स्कूलों पर ताला लटका हुआ है। कोरोना काल में बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई। अभी जब तक कोरोना का खतरा नहीं चल जाता औऱ सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आते, 1से 8 तक की कक्षा के बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे।

स्कूलों को लेकर सरकार ने क्या निर्देष दिए हैं ?

  • सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल आने की इजाजत होगी। अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेंनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी।
  • स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिवावक की लिखित अनुमति होना अनिवार्य है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ वॉलेंटियरी बेसिस पर किया जा रहा है।
  • स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। क्लास में भी सभी तरह के नियम लागू होंगे। यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू होंगे।
  • कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइड लाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी किए हैं। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है।

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