Live Hindustan : Jul 06, 2020, 08:27 AM
केरल सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसससे बचाव के दिशा-निर्देशों का 31 जुलाई 2021 तक पालन करना होगा। सरकार ने कहा कि एक साल तक लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके दौरान सभा, प्रदर्शन, जुलूस समेत किसी भी भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति मिलने पर 10 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब लोगों को अगले साल 31 जुलाई तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। इसमें सभी स्थानों पर मास्क पहनना और छह फुट की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इस दौरान विवाह कार्यक्रमों में जहां 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने को इजाजत दी गई है।
तिरुवनंतपुरम ज्वालामुखी पर : मंत्रीराज्य के पर्यटन मंत्री के. सुरेंद्रन ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ तिरूवनंतपुरम जिला 'सक्रिय ज्वालामुखी पर बैठा है' और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संक्रमण का सामुदायिक प्रसार नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए और अधिक एंटीजन जांच कराने का निर्णय किया है।
ये हैं नई गाइडलाइन्स-
1-सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क पहनना चाहिए या फिर अपने चेहरे को ढकना चाहिए। कार्यस्थलों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
2-कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
3-सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
4-केरल में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
5-अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
6-सामाजिक जमावड़े के लिए स्थानीय अथॉरिटीज की इजाजत जरूरी होगी।
7-सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।
8-अन्य राज्यों से केरल आ रहे लोगों को केरल सरकार के जगराथा ई-प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
9- किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत होगी।
ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके दौरान सभा, प्रदर्शन, जुलूस समेत किसी भी भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति मिलने पर 10 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब लोगों को अगले साल 31 जुलाई तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। इसमें सभी स्थानों पर मास्क पहनना और छह फुट की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इस दौरान विवाह कार्यक्रमों में जहां 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने को इजाजत दी गई है।
तिरुवनंतपुरम ज्वालामुखी पर : मंत्रीराज्य के पर्यटन मंत्री के. सुरेंद्रन ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ तिरूवनंतपुरम जिला 'सक्रिय ज्वालामुखी पर बैठा है' और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संक्रमण का सामुदायिक प्रसार नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए और अधिक एंटीजन जांच कराने का निर्णय किया है।
ये हैं नई गाइडलाइन्स-
1-सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क पहनना चाहिए या फिर अपने चेहरे को ढकना चाहिए। कार्यस्थलों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
2-कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
3-सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
4-केरल में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
5-अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
6-सामाजिक जमावड़े के लिए स्थानीय अथॉरिटीज की इजाजत जरूरी होगी।
7-सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।
8-अन्य राज्यों से केरल आ रहे लोगों को केरल सरकार के जगराथा ई-प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
9- किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत होगी।