बिजनेस / क्या हैं नए टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल की विशेषताएं?

Zoom News : Jun 07, 2021, 03:37 PM
नई दिल्ली: आयकर विभाग टैक्सपेयर्स की सुविधा लिए सोमवार यानी आज से अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है. अब इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने समेत दूसरे सभी जरूरी काम विभाग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर संचालित होंगे. इसमें कई फीचर्स मौजूद होंगे, जिससे काम तेजी से किया जा सकेगा. इससे इनकम टैक्स रिटर्न की तत्काल प्रोसेसिंग शुरू होगी और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज होगी.  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का मकसद नए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए करदाताओं को सुविधा प्रदान करना, एक आधुनिक और बिना रुकावट के सेवा मुहैया कराना है. 

क्या कहा आयकर विभाग ने 

आयकर विभाग ने कहा है कि इनकम टैक्स की एक नई भुगतान व्यवस्था 18 जून को लॉन्च की जाएगी, एडवांस टैक्स इंस्टालमेंट की डेट के बाद ताकि टैक्सपेयर्स को कोई असुविधा न हो. 

सीबीडीटी का कहना है कि इस पोर्टल में आयकर विभाग से संबंधित दूसरी जरूरी चीजों को शामिल किया गया है, जिससे जल्दी रिफंड जारी करने में मदद मिलेगी. इसका लाभ करदाताओं को मिलेगा. पोर्टल शुरू होने के बाद मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा.

क्या है नए पोर्टल की पांच खास बातें 

सभी तरह के इंटरैक्शन और अपलोड या लंबित कार्रवाइयां एकल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी. जिससे टैक्सपेयर्स सारी चीजों को ट्रैक कर सकेंगे.

टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने में दिक्कत न हो इसके लिए पोर्टल पर आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) एवं आईटीआर 2 (ऑफलाइन) दाखिल करने के लिए इंटरैक्टिव प्रश्नों के साथ आईटीआर प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर  उपलब्ध होगा. वहीं आईटीआर 3, 5, 6, 7 तैयार की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी.

करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय या पेशे सहित आय के विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को सक्रिय रूप से अपडेट कर सकते है. इसका उपयोग आईटीआर को भरने में किया जाएगा. टीडीएस और एसएफटी विवरण अपलोड होने के बाद वेतन आय, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ के साथ पूर्व-भरण की विस्तृत सक्षमता उपलब्ध होगी .

करदाताओं के सवालों के तुरंत जवाब देने के लिए नया कॉल सेंटर भी शुरू किया जाएगा. पोर्टल पर करदाताओं की ओर से अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब, उपयोगकर्ता नियमावली, वीडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी. करतादाओं को इसे इस्तेमाल करने या कोई और परेशानी होने पर चैटबॉट व लाइव एजेंट से बात करने की भी सुविधा मिलेगी.

नए पोर्टल के जरिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स फॉर्म भरने, टैक्स प्रोफेशनल्स को जोड़ने, फेसलेस स्क्रूटनी या अपील में नोटिस के जवाब सबमिट करने आदि का लाभ ले सकते हैं.

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