देश / एनएचएआई के नए नियमों के तहत टोल बूथों पर वाहनों को टोल भुगतान से कब छूट मिलेगी?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाज़ा पर वाहनों की त्वरित आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके अनुसार, प्रतीक्षारत वाहनों की कतार टोल बूथ से 100 मीटर से अधिक होने पर वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि कतार 100 मीटर से कम न हो जाए।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी ट्रैफिक के दौरान टोल प्लाजा पर अब प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक समय न लगे, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके पीछे का मकसद यह है कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक न रुके और गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहे। इसके लिए यह तय किया गया है कि गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से लंबी न हो। दरअसल, टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ न लगे इसके लिए सबसे पहले FASTag को लागू किया गया। वहीं, अब टोल प्लाजा पर पीक टाइम के दौरान लगातार गाड़ियों की आवाजाही हो इसके लिए NHAI ने अब नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

क्या होगा बदलाव?

नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी भी कारण से 100 मीटर से ज्यादा वेटिंग वाहनों की कतार लग जाती है, तो टोल बूथ से 100 मीटर तक के दायरे में आने वाले सभी वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा। इसके लिए हर टोल लेन पर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीले रंग की लाइन चिह्नित की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया को तेजी से किया जा सके। NHAI की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है कि टोल प्लाजा संचालकों में जवाबदेही की भावना पैदा की जा सके। देश में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) को ध्यान में रखते हुए, अगले 10 सालों के लिए यातायात अनुमानों के अनुसार एक नए डिजाइन और आगामी टोल प्लाजा के निर्माण पर जोर देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

बता दें कि NHAI ने इस साल फरवरी महीने से 100 फीसदी कैशलेस टोलिंग को पूरी सफलता के साथ लागू कर दिया है। NHAI का दावा है कि NHAI टोल प्लाजा में FASTag की कुल पैठ 96 प्रतिशत तक पहुंच गई है और कई टोल प्लाजा में यह आंकड़ा 99 फीसदी तक पहुंच गया है।