महाराष्ट्र / पुणे में 10 दिन का लॉकडाउन आज से, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा पूरी तरह बंद

Zoom News : Jul 14, 2020, 08:12 AM

पुणे. देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को देखते हुए ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन (Lockdown) में सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं. कोरोना (Corona) से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र (Maharashtra) हैं. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटो में कोरोना के 6497 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से पुणे (Pune) में 1,088 मरीज सामने आए हैं. कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए पुणे में अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन में सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं.


कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिले में 10 दिन के लॉकडाउन को दो चरणों में बांटा गया है. लॉकडाउन का पहला चरण 13 से 18 जुलाई और दूसरा चरण 19 से 23 जुलाई तक रहेगा. इन दस दिनों में जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा. पुणे में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने ट्वीट करते हुए कहा,'पुणे-चिंचवाड़ और उससे सटे ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए इन इलाकों में 13 जुलाई से लॉकडाउन किया गया है. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान जैसे दूध दुकानें, दवाई दुकानें, डॉक्टर्स क्लीनिक और इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी.


पुणे में लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?


  • लॉकडाउन के पहले चरण 14-18 जुलाई तक सभी ग्रॉसरी स्टोर, रिटेल और थोक की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
  • 19 से 23 जुलाई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही ग्रॉसरी जैसी जरूरी सामान की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं.
  • अगले 10 दिनों मतलब 14 जुलाई से 23 जुलाई तक ऑनलाइन फूड डिलिवरी सेवा को भी बंद कर दिया गया है.
  • पहले से बुक मैरिज हॉल में अब केवल 20 लोगों को ही आने की अनुमित दी गई है. इसके साथ ही कोई राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या खेल गतिविधियां नहीं होंगी.
  • लॉकडाउन के दूसरे चरण में इन दुकानों को खोलने की इजाजत है लेकिन यह केवल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी.
  • लॉकडाउन के दूसरे चरण में 19 जुलाई के बाद से ई-कॉमर्स डिलिवरी सेवा शुरू को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा.
  • सरकारी दफ्तर दस फीसदी कर्मचारी के साथ काम करेंगे और आईटी कंपनी में 15 फीसदी कर्मचारियों को मंजूरी
  • लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दी गई है.
  • पिछले लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी धार्मिक स्थलों पर पूजा करने पर रोक रहेगी. होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट, मॉल और बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • निजी दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया को सड़क पर आने की मंजूरी नहीं दी गई है. केवल मेडिकल इमरजेंसी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट होगी.

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