Rajasthan / करौली हिंसा मामले के 8 आरोपियों को मिली जमानत, जेल से निकलते ही माला पहनाकर हुआ स्वागत

Zoom News : May 08, 2022, 07:32 AM
करौली। राजस्थान के करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव, आगजनी व उपद्रव मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन 8 आरोपियों को शनिवार को करौली जिला जेल से रिहा कर दिया। इस दौरान करौली-धौलपुर सांसद डॉ मनोज राजोरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सभी को जेल से रिहा होने पर माला पहनाकर स्वागत किया। करीब 1 माह बाद आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। इस दौरान करौली-धौलपुर सांसद डॉ मनोज राजोरिया ने कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिसके चलते करौली दंगों में निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसा कर जेल पहुंचा दिया। उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई मिली है। सांसद ने कहा कि वह सभी को न्याय दिलाने के लिए अंत तक लड़ाई लड़ेंगे।

29 लोगों को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि मामले में पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे। जबकि दो नाबालिगों को भी निरुद्ध किया था। मामले में पुलिस की ओर से 1 एफआईआर सहित कुल 41 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जबकि 144 से अधिक लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है। हाई कोर्ट जस्टिस सीके सोनगरा ने 8 आरोपियों को जमानत दी है। जिला जेल से रिहा होने वालों में वीरेंद्र पुत्र शीशराम, रविंद्र पुत्र जोरमल, गजेंद्र पुत्र बलवीर, प्रहलाद पुत्र प्रेम शंकर, पुष्पेंद्र पुत्र कैलाश चंद्र, विपिन पुत्र मुकेश चंद, राजा पुत्र छोटेलाल एवं सोनू उर्फ विकास पुत्र राजेश शामिल हैं। जिन्हे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिला जेल से रिहा किया गया है।

बाइक रैली पर पथराव के बाद भड़की हिंसा

बता दें कि राजस्थान के करौली में हिंदु नववर्ष के दिन बाइक रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान इस रैली पर उपद्रवियों ने पत्थर मारे थे। इसके बाद यहां हिंसा हो गई थी। यहां हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया था। इस घटना के दौरान कई जगह तोड़-फोड़ और आगजनी की गई थी। इसके बाद पुलिस भी इस मामले में एक्शन में आई थी। अब तक पुलिस ने दर्जनों लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है।

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