H1B visa / अमेरिका का H-1B वीजा धारकों को दोहरा झटका: कार्य परमिट का स्वतः विस्तार खत्म

अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए कार्य परमिट के स्वतः विस्तार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। यह फैसला हाल ही में H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि के बाद आया है, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों और श्रमिकों के प्रभावित होने की आशंका है। नए नियम 30 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे।

अमेरिका ने हाल ही में H-1B वीजा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा के कुछ ही सप्ताह बाद, विदेशी नागरिकों के लिए एक और कड़ा कदम उठाया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कार्य परमिट (EAD) के स्वतः विस्तार की प्रक्रिया को समाप्त करने का ऐलान किया है। इस फैसले से संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत लाखों भारतीय प्रवासियों और श्रमिकों के प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि उन्हें अब अपने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए अधिक कठोर जांच और सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यह निर्णय अमेरिका की आव्रजन नीतियों को और सख्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्या है नया नियम?

यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को अब स्वतः विस्तार की सुविधा नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें अपने आवेदन की स्वीकृति के लिए पूरी तरह से प्रक्रिया से गुजरना होगा और उनके दस्तावेज की वैधता समाप्त होने से पहले नए परमिट का इंतजार करना होगा और यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो पहले स्वतः विस्तार के कारण अपने काम को बिना किसी बाधा के जारी रख पाते थे। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्पष्ट किया है कि रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने। से पहले विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की उचित जांच और सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी। USCIS के निदेशक जोसेफ बी. एडलो ने इस निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा, "किसी विदेशी नागरिक के रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेज की वैधता बढ़ाने से पहले उचित जांच और सत्यापन सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक उपाय है और सभी विदेशी नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार। " यह बयान इस बात पर जोर देता है कि। अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।

भारतीयों पर संभावित प्रभाव

H-1B वीजा धारक, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर और अन्य कुशल श्रमिक शामिल हैं, अक्सर ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा करते हुए अपने EAD पर काम करते हैं। स्वतः विस्तार की सुविधा उन्हें इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान बिना किसी रुकावट के काम करने की अनुमति देती थी। इस सुविधा के समाप्त होने से नवीनीकरण आवेदनों पर निर्णय आने तक काम में रुकावट या अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। यह भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे। उनकी आजीविका और अमेरिका में उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ सकता है। **आगे क्या करें विदेशी नागरिक? होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने विदेशी नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज की समाप्ति से कम से कम 180 दिन पहले नवीनीकरण आवेदन सही तरीके से दाखिल करें। इससे उन्हें आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और नए दस्तावेज प्राप्त होने तक पर्याप्त समय मिल सकेगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम नियम 30 अक्टूबर 2025 से पहले स्वतः विस्तारित रोजगार दस्तावेजों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में स्वतः विस्तार का लाभ उठा रहे लोगों को तुरंत प्रभाव से कोई समस्या नहीं होगी और हालांकि, भविष्य के लिए उन्हें इस नए नियम का पालन करना होगा।

अमेरिका की आव्रजन नीति में बदलाव

यह कदम अमेरिका की आव्रजन नीतियों में एक व्यापक बदलाव का हिस्सा है, जहां प्रशासन कानूनी। और अवैध दोनों तरह की आव्रजन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण कड़ा करने की कोशिश कर रहा है। H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि और अब स्वतः विस्तार का। खात्मा, यह सब एक ही दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में आने वाले और काम करने वाले सभी विदेशी नागरिक निर्धारित मानदंडों और सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करें, और यह कि अमेरिकी श्रमिकों के हितों की रक्षा हो।