जोधपुर / आसाराम की तबीयत खराब, महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया

Zoom News : Feb 17, 2021, 06:53 AM
राजस्थान की जोधपुर जेल में आशाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। बेचैनी की शिकायत के बाद आसाराम को आपातकाल में ले जाया गया। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में आसाराम उम्रकैद की सजा काट रहा है। बता दें कि मंगलवार की रात जेल में आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब आसाराम बेचैन हुआ, तो जेल की डिस्पेंसरी में एक घंटे के लिए प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। जहां आसाराम ने खुद बताया कि उसके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, बीपी बीमार हो गया है। बेचैनी भी है।

इसके अलावा, आसाराम ने प्रोस्टेट समस्याओं के बारे में भी बताया। जब आसाराम को आपातकाल में लाया गया, तो उनके कुछ भक्त भी वहां पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाल लिया। आसाराम को लगभग पूरे समय एक्स-रे रूम में रखा गया था। जहां उसके खून के नमूने भी लिए गए। इसके अलावा, कार्डियोलॉजी के एक डॉक्टर को भी बुलाया गया था। एक्स-रे डॉक्टर ने आसाराम को सिटी स्कैन रूम में भेज दिया। आसाराम की ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आई।

तब आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल से मथुरादास माथुर अस्पताल के सीसीयू वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। आसाराम के समर्थक बीमार होते ही अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पहुंच गए।

आपको बता दें कि आसाराम मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को पिछले सप्ताह यौन शोषण मामले में सुनवाई करनी थी। लेकिन आसाराम के वकील को मुंबई से आना था लेकिन वह नहीं पहुंचा। इस मामले में, वकीलों ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। अब इस अपील पर 8 मार्च को सुनवाई होगी। एससी एसटी कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

2013 में, एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर जोधपुर के निकट स्थित आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगाया। जिसके बाद आसाराम को 31 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। आसाराम पर पॉस्को, किशोर न्याय अधिनियम, बलात्कार, आपराधिक साजिश और कई अन्य मामलों के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2014 में, आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। फिर अप्रैल 2018 में, जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी पाया। अदालत ने आसाराम को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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