UP News / आजम खान ने दिया जेल से रिहा होने के बाद बड़ा बयान, बोले- मुझे एनकाउंटर की धमकी मिली

Zoom News : May 20, 2022, 07:50 PM
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान (Azam Khan) ने सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि मुझे एनकाउंटर की धमकी मिली। मैंने साबित करने की कोशिश की कि मेरी ईमानदारी संदिग्ध नहीं है। इसके साथ सपा नेता ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। इसके साथ आजम खान ने कहा कि अभी मेरे लिए बीजेपी, बसपा और कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि मुझ पर, मेरे परिवार और मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमें दायर किए हैं। उसमें मैं कहूंगा कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपनो लोगों का बड़ा योगदान है। मालिक उन्हें सदबुद्धि दे।

सपा नेता आजम खान ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से शत प्रतिशत मामलों में जिस तरह हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो शक्ति उसको मिली थी उसका सही और जायज इस्तेमाल किया। वहीं, आजम खान के बेटे और रामपुर की स्‍वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम ने कहा कि आज का दिन हमारे शहर और परिवार के लिए बेहद अहम है। आज का दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। हजारों लोगों की भीड़ मोहम्मद आजम खान साहब को चाहने वालों की है। हालांकि अब्दुल्ला ने सियासी सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। वैसे उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी।

आजम खान के नजदीकी विधायक मोहम्मद फहीम ने कही ये बात

आजम के खास और समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने कहा कि 27 महीनों से रामपुर की गलियां मोहम्मद आजम खान साहब का इंतजार कर रही थी। उनके साथ बीजेपी सरकार ने जुल्म की इंतेहा पार कर दी। साथ ही कहा कि उनको जिन मामलों में फंसाया गया ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिला और वह जमानत पर रिहा होकर अपने घर आ गए हैं। आजम खान ने न सिर्फ विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाया बल्कि शहर को भी पूरी दुनिया में एक नया नाम दिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। वह भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर की जेल में बंद थे। इसके साथ ही सपा नेता को अब सभी 88 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। जबकि सपा नेता को रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में दो हफ्ते में अर्जी दाखिल करनी होगी। साथ ही कहा कि जब तक निचली अदालत जमानत पर कोई फैसला नहीं लेती तब तक आजम खान अंतरिम जमानत पर रिहा रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच इस पर आजम की जमानत पर फैसला सुनाया है।

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