जयपुर / जयपुर में प्लॉट लेने से पहले जांच लें, 106 समितियों का हो चुका पंजीयन निरस्त

जयपुर शहर में प्लॉट खरीदने से पहले सावधान! कहीं आप ठगी का शिकार नहीं हो जाए। सरकार ने आगाह किया है कि उनकी ओर से 106 सहकारी समितियों का पंजीयन रद्द किया जा चुका है। यदि आप ऐसी समितियों से प्लॉट खदीदते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप जयपुर के कार्यालय में आकर इन समितियों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं।

जयपुर शहर में प्लॉट खरीदने से पहले सावधान! कहीं आप ठगी का शिकार नहीं हो जाए। सरकार ने आगाह किया है कि उनकी ओर से 106 सहकारी समितियों का पंजीयन रद्द किया जा चुका है। यदि आप ऐसी समितियों से प्लॉट खदीदते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप जयपुर के कार्यालय में आकर इन समितियों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। 
रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने बताया है कि आमजन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सृजित आवासीय योजनाओं में भूखण्ड का लेन-देन करते समय संबंधित समिति के पंजीयन को जांच कर ही प्रक्रिया को पूरी करें। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर की अनियमितताओं वाली 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है।
डॉ. पवन ने बताया कि जयपुर शहर में 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं का सृजन किया गया था, लेकिन इन समितियों द्वारा आमजन के साथ धोखाधडी करने, समय पर ऑडिट नहीं कराने, नियमों के विरूद्ध योजनाओं का सृजन करने, रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने जैसी अनियमितताओं के कारण पूर्व में ही इनका पंजीयन रद्द किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि आमजन ऎसी समितियों से भूखण्ड का लेन-देन नहीं करें और यदि कोई भी व्यक्ति ऎसा करता है तो उसके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। उन्होंने कहा कि जयपुर में आवास की व्यवस्था करने से पूर्व सहकारी समिति द्वारा सृजित योजना के दस्तावेजों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारियों की जानकारी मिनी सचिवालय स्थित कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर (शहर) से प्राप्त कर लेनी चाहिये ताकि धोखाधड़ी की संभावना से बचा जा सके।