देश / लॉकडाउन पार्ट 2 में किसानों को मिली बड़ी राहत, अब इन कामों की मिली छूट

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लेकिन लॉकडाउन में सरकार ने कई छूट देने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है।

News18 : Apr 15, 2020, 11:14 AM
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लेकिन लॉकडाउन (Lockdown Phase 2) में सरकार ने कई छूट देने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।20 अप्रैल से मिलेगी लॉकडाउन में सभी स्वास्थ्य सेवाओं पर छूट मिलेगी। कृषि से जुड़े काम पर भी छूट मिलेगी। आर्थिक संस्थाओं को भी छूट में शामिल किया जाएगा। बैंक, ATM काम कर सकेंगे। सोशल डिस्टनसिंग बरकरार रखना ज़रूरी होगा​

सरकार की ओर से किसानों को लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट

(1) कृषि उपज की ख़रीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने में लगी एजेंसियों को छूट मिल गई है।

(2) कृषि उत्पाद बाज़ार समिति द्वारा संचालित मंडियों को छूट देने का ऐलान हुआ है। दिशानिर्देश कहते हैं कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) संचालन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियों को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) किसानों और कृषि मज़दूरों को खेतों में काम करने की भी छूट मिली है। इसके अलावा, कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों या राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित (मंडियों) को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। दिशानिर्देश राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार या उद्योग द्वारा सीधे किसानों / किसानों के समूह से सीधे बेचने की अनुमति देता है। राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकते हैं।

(4) खेती-किसानी के काम आने वाली मशीनों को छोटे और सीमांत किसानों को मुहैया कराने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर

(5) उर्वरकों, कीट नाशकों और बीजों के उत्पादन और पैकेजिंग यूनिट्स को छूट मिली है। कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स (आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत खुली रहेगी। उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के विनिर्माण, वितरण और खुदरा क्षेत्र को भी खुले रहने की अनुमति दी गई है।

(6) बुआई और कटाई के काम आने वाली मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना-ले जाने की छूट। पशु चिकित्सा अस्पतालओं को खोलने की भी छट मिल गई है।

(7) नई गाइडलाइंस सिंचाई और खेती उपकरणों की कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों की आवाजाही (राज्य और राज्य के बाहर) ले जाने अनुमति मिली हैं।