राजस्थान / 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, सड़क पर दिखे तो मौके पर होगा टेस्ट

Zoom News : May 01, 2021, 06:25 AM
राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रोज आने वाले नए केस की संख्या को कम करने के लिए गहलोत सरकार ने राज्य में कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में इसका समय बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है। इसके साथ ही नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। 


बिना काम के न निकलें सड़क पर 

​राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब यदि कोई भी दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे तक बिना किसी जरूरी के काम के सड़क पर पाया जाता है, तो उसका कोरोना टेस्ट मौके पर ही कराया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारनटीन किया जाएगा। 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। 


नई गाइडलाइन में जारी हुए ये निर्देश 

राजस्थान में जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। मेडिकल नर्सिंग महाविद्यालयों में पढ़ाई जारी रहेगी। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकेगा। इसके लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। केवल 31 लोगों के साथ तीन घंटे का समय दिया गया है। हालांकि विवाह समारोह में शामिल 31 लोगों की संख्या में बैंड-बाजे वाले शामिल नहीं किए गए हैं। 


टीकाकरण के लिए रहेगी अनुमति

वहीं, टीकाकरण के लिए आने जाने वाले लोगों को अनुमति रहेगी। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से केवल मेडिकल इमरजेंसी से ही यात्रा की जा सकेगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। प्रोसेस फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8:00 बजे तक की रहेगी। 

इसलिए बढ़ाया गया समय 

बता दें कि भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में 10% से अधिक संक्रमण दर या 60% से अधिक ऑक्सीजन आईसीयू बेड का उपयोग हो रहा है, उन क्षेत्रों में 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। इसके तहत राज्य सरकार ने 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। इसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। कोई दुकानदार नो वर्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसकी दुकान को सील किया जाएगा।

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