EPFO का यह नया सर्कुलर नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो अक्सर नौकरी बदलने के दौरान सर्विस ब्रेक को लेकर चिंतित रहते थे। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नौकरी बदलने के बीच आने वाली छुट्टियों को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। इस कदम से न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके आश्रितों को भी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने में आसानी होगी, जिससे डेथ क्लेम से जुड़े विवादों में काफी कमी आएगी और यह निर्णय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सर्विस ब्रेक की नई परिभाषा
EPFO द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी एक कंपनी से इस्तीफा देकर तुरंत दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करता है और इन दोनों अवधियों के बीच केवल शनिवार, रविवार या कोई अन्य घोषित सरकारी छुट्टी आती है, तो इस अवधि को सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि पहले कई मामलों में, दो नौकरियों के बीच एक या दो दिन का वीकेंड आने पर भी कर्मचारी की सेवा को खंडित मान लिया जाता था। इस वजह से, कर्मचारी के परिवार को बीमा और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित होना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस नई परिभाषा से कर्मचारियों की सेवा निरंतर मानी जाएगी, भले ही बीच में कुछ छुट्टियां आ जाएं।
फैसले के पीछे का कारण
इस महत्वपूर्ण फैसले को लेने के पीछे EPFO का मुख्य उद्देश्य उन विसंगतियों को दूर करना था जो पहले EDLI क्लेम के निपटान में सामने आती थीं। EPFO ने पाया कि कई ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मामले थे जहां कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के बाद, उनके परिवार को एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलने वाले क्लेम को केवल कुछ दिनों के मामूली गैप या सर्विस ब्रेक के कारण या तो पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता था या फिर उन्हें कम राशि का भुगतान किया जाता था। अधिकारियों द्वारा सर्विस की सही गणना न करने या नियमों की गलत व्याख्या करने के कारण आश्रितों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और इन गड़बड़ियों और परिवारों को होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए ही यह नया और स्पष्ट सर्कुलर जारी किया गया है, ताकि सभी को न्याय मिल सके।
लगातार सर्विस की शर्तें
नए नियमों के तहत, लगातार सर्विस की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया है और अब यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की एक नौकरी खत्म होने और दूसरी नौकरी शुरू होने के बीच केवल वीकली ऑफ (साप्ताहिक अवकाश), नेशनल हॉलीडे (राष्ट्रीय अवकाश), गजटेड हॉलीडे (राजपत्रित अवकाश), स्टेट हॉलीडे (राज्य अवकाश) या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे (प्रतिबंधित अवकाश) आते हैं, तो इस पूरी अवधि को लगातार सर्विस का हिस्सा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, EPFO ने एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा है: यदि नौकरी बदलते समय अधिकतम 60 दिनों तक का गैप होता है, तब भी कर्मचारी की सर्विस को कंटिन्यूअल यानी लगातार माना जाएगा। यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें नई नौकरी खोजने या ज्वाइन करने में थोड़ा समय लग जाता है, जिससे उन्हें अपने लाभों को खोने का डर नहीं रहेगा।
EDLI क्लेम में बड़ी राहत
कर्मचारियों के परिवारों के लिए सबसे बड़ी राहत एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलने वाले न्यूनतम भुगतान में वृद्धि है। EPFO ने अब यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, नॉमिनी या कानूनी वारिस को कम से कम 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह न्यूनतम भुगतान तब भी मिलेगा जब कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पहले लगातार 12 महीने की सर्विस पूरी न की हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि पहले कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के परिवारों। को अक्सर EDLI के तहत कोई लाभ नहीं मिल पाता था या बहुत कम राशि मिलती थी। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी परिवार को न्यूनतम आर्थिक सहायता अवश्य मिले।
न्यूनतम भुगतान के विशेष मामले
यह नया नियम उन विशिष्ट मामलों में भी लागू होगा जहां कर्मचारी की मृत्यु उसके आखिरी पीएफ योगदान के छह महीने के भीतर हो जाती है, बशर्ते कि कर्मचारी अभी भी नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज हो। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद या नौकरी बदलने की प्रक्रिया के दौरान दुर्भाग्यवश छह महीने के भीतर ही गुजर जाता है और वह अभी भी अपनी पिछली कंपनी के रिकॉर्ड में किसी न किसी रूप में दर्ज है, तो उसके परिवार को EDLI के तहत न्यूनतम 50,000 रुपये का भुगतान मिलेगा। यह प्रावधान उन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करता है जो संक्रमण काल में अपने प्रियजन को खो देते हैं और उन्हें बीमा क्लेम के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
कर्मचारियों और परिवारों पर प्रभाव
EPFO के इस फैसले का कर्मचारियों और उनके परिवारों पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के मन से अनिश्चितता और चिंता को दूर करेगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी सेवा की निरंतरता और सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में आश्वस्त किया गया है। EDLI क्लेम के लिए न्यूनतम भुगतान की गारंटी और सर्विस ब्रेक की नई परिभाषा से परिवारों। को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह कदम न केवल प्रशासनिक जटिलताओं को कम करेगा बल्कि कर्मचारियों के प्रति EPFO की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है कि वह उनके और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। यह सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने वाला एक प्रगतिशील कदम है।