EPFO New PF Rules / PF और पेंशन निकासी के लिए अब लंबा इंतजार, 25% हिस्सा रहेगा जमा

EPFO ने PF और पेंशन निकासी के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब नौकरी छूटने पर PF निकालने के लिए 12 महीने और पेंशन के लिए 3 साल इंतजार करना होगा। हालांकि, आंशिक निकासी 12 महीने की सेवा के बाद आसान हुई है, लेकिन 25% PF हमेशा खाते में रहेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए भविष्य निधि (PF) और पेंशन निकालने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका असर नौकरीपेशा और हाल ही में बेरोजगार हुए लोगों पर पड़ेगा। इन बदलावों में कुछ राहतें भी हैं तो कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जो मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

आंशिक निकासी हुई आसान

सबसे पहले अच्छी खबर की बात करें तो, EPFO ने आंशिक निकासी यानी जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियमों को सरल और एकीकृत कर दिया है। अब गंभीर बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी-ब्याह या घर खरीदने जैसी आपात स्थितियों के लिए सिर्फ 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि पहले अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग और लंबी शर्तें थीं, जैसे घर खरीदने के लिए कम से कम पांच साल तक नौकरी में रहना अनिवार्य था। नए नियमों में एक बड़ी शर्त यह जोड़ी गई है कि आपके पीएफ खाते। में जमा आपके अपने योगदान का 25 फीसदी हिस्सा हमेशा खाते में बना रहना चाहिए। यानी, आप कभी भी अपने खाते को पूरी तरह से खाली नहीं कर पाएंगे। संगठन का तर्क है कि यह नियम सदस्यों के हित में है, जिससे उन्हें 8. 25% की आकर्षक ब्याज दर का लाभ मिलता रहे और सेवानिवृत्ति के लिए एक न्यूनतम बचत हमेशा सुरक्षित रहे। हालांकि, इसका मतलब है कि आपकी अपनी मेहनत की कमाई का। एक बड़ा हिस्सा लंबे समय के लिए आपके हाथ से दूर रहेगा।

नौकरी छूटने पर PF के लिए करना होगा साल भर का इंतजार

सबसे चिंताजनक बदलाव पूर्ण निकासी के नियम में किया गया है, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी नौकरी खो देते हैं। अब तक का नियम यह था कि यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, तो वह दो महीने के इंतजार के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम निकाल सकता था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। इसी तरह, पेंशन की राशि निकालने के नियमों को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया गया है। पहले जहां आप दो महीने बाद अपनी पूरी पेंशन राशि निकाल सकते थे, वहीं अब इसके लिए आपको 36 महीने यानी पूरे तीन साल तक इंतजार करना पड़ेगा।

कागजी झंझटों से मिलेगी मुक्ति और अन्य सुधार

इन बदलावों के साथ ही EPFO ने अपनी डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने का वादा किया है, जिससे भविष्य में दावों का निपटारा बिना किसी कागजी कार्रवाई के स्वचालित रूप से हो सकेगा और इसके अलावा, ‘विश्वास योजना’ की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा पीएफ जमा करने में हुई देरी पर लगने वाले जुर्माने से जुड़े मुकदमों को कम करना है। साथ ही, पेंशनधारकों के लिए घर बैठे मुफ्त डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी शुरू की गई है।