Lockdown 4.0 / गहलोत सरकार ने 33 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा, जानें किस जोन में हैं आप

News18 : May 19, 2020, 10:05 AM
जयपुर। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से लेकर 31 मई तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी गाइडलाइन में कोरोना महामारी से बचने को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि केन्द्र सरकार से अनुमति मिलने पर राज्य सरकार ने 33 जिलों को अपने स्तर पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है।

ग्रीन जोन में केवल श्रीगंगानगर जिला

राज्य के 33 जिलों में से बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालोर, जोधपुर नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। जबकि राज्य के अन्य जिलों में उपखंडों को अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है। श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है, जो कि ग्रीन जोन में शामिल है।

जयपुर शहरी क्षेत्र रेड जोन में शामिल

जयपुर में शहरी क्षेत्र को रेड जोन में शामिल किया गया है जबकि आमेर, बस्सी, चाकसू, दूदू, गोविंदगढ़, जालसू, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, पावटा, फागी, सांभर, सांगानेर, शाहपुरा और विराटनगर को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलान के मुताबिक सभी जोनों में धारा 144 लागू रहेगी। यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक सभी गैरजरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी।

राज्यों की सहमति से बस संचालन

अंतरराज्य यात्री वाहनों का आवागमन संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से हो सकेगा। अंतर राज्य और राज्य के भीतर ट्रक और गुड्स करियर वाहनों के साथ ही अनुमति प्राप्त कैरियर वाहनों को बिना किसी रुकावट के आने जाने दिया जाएगा। मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस की भी अन्तरराज्यीय आवाजाही हो सकेगी।

श्रमिकों की हो सकेगी आवाजाही

इसके साथ ही श्रमिकों का राज्य के अंदर 1 जिले या एक जोन से दूसरे जिले या दूसरे जोन में कार्यस्थल और निर्माण गतिविधि के लिए परिवहन हो सकेगा। राज्य में गृह विभाग की ओर से अनुमोदित रूट्स पर ही बसें चल सकेंगी। ग्रीन जोन में सिटी बस सेवाओं को अनुमति दी गई है। टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा इत्यादि कमर्शियल यात्री वाहनों का निर्धारित निर्देशों के अनुरूप संचालन हो सकेगा। राज्य में किसी व्यक्ति या वाहन के प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं होगा। अनुमत वाहनों में क्षमता से अधिक या निर्धारित यात्रियों से अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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