ज्ञानवापी मस्जिद केस / ओवैसी पर भड़के जिलानी, कहा- खेल रहे विक्टिम कार्ड

Zoom News : May 18, 2022, 11:34 AM
नई दिल्ली | भारतीय जनता पार्टी (BJP) अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता सैयद यासर जिलानी ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ओवैसी एक वर्ग को भड़काने और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जिलानी ने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी शैतानों का काम कर रहे हैं। ओवैसी को भारत के संविधान के अनुसार जो भी काम किया जाता है उसका विरोध करने के लिए जाना जाता है। वह 1991 के अधिनियम के अनुच्छेद 6 के बारे में बात करते हैं। लेकिन, वह अनुच्छेद 4 पर चर्चा नहीं करते हैं, जो कि पूजा के लिए है। असदुद्दीन ओवैसी का एकमात्र काम किसी भी अच्छे काम में हर तरह से बाधा डालना है।"

बीजेपी नेता जिलानी ने कहा कि तथ्यों को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "लोगों को बताएं कि क्या तथ्य सामने आते हैं। क्या आपको (ओवैसी) भारत के संविधान में विश्वास है या नहीं? अगर आपको विश्वास है तो आपको इंतजार करना चाहिए। लेकिन, असदुद्दीन ओवैसी लगातार एक वर्ग, एक समुदाय के लोगों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।" 

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावों के बारे में पूछे जाने पर जिलानी ने कहा, "भारत के लोग अदालत पर भरोसा करते हैं। मेरा मानना ​​है कि अदालत द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर उचित विचार किया जाएगा। जो भी दूसरी तरफ हैं उनके पास भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। हमारे संविधान ने सभी को समान शक्ति दी है।"

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को काशी-विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर वाराणसी की अदालत के आदेश को गलत, अनुचित और अवैध करार दिया था। इससे पहले सोमवार को वाराणसी की अदालत ने जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया जहां सर्वेक्षण दल को कथित रूप से 'शिवलिंग' मिला है।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदालत के आदेश पर वीडियोग्राफी के साथ सर्वेक्षण का तीसरा दिन सोमवार को संपन्न हुआ। मामले में हिंदू याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने दावा किया कि समिति को परिसर में एक शिवलिंग मिला है। मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत आयोग के साथ गए आर्य ने कहा कि उन्हें निर्णायक सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि मस्जिद अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद सर्वेक्षण जारी रखने के वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वेक्षण किया गया था।

सर्वेक्षण के समापन के बाद, वाराणसी की अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को आदेश दिया, “जहां शिवलिंग पाया गया था, उस क्षेत्र को सील करने और लोगों को उस स्थान पर जाने से रोकने के लिए।” कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सील किए गए इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम, पुलिस आयुक्त और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडेंट वाराणसी की होगी। हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां से अंतिम फैसला आना बाकी है

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