नियम / चलती गाड़ी से थूका तो होगा 1000 रुपये का जुर्माना

Vikrant Shekhawat : Feb 03, 2021, 07:36 PM
उत्तर प्रदेश में स्वछता नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए नए नियम लाये जा रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक नियम को मंजूरी दी है जिसमे वाहन से सड़क पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाने का नियम लाया गया है। प्रदेश सरकार ने बताया है कि इस नियम को लाने का मुख्य मकसद सड़कों को साफ रखना है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क पर कार चालकों द्वारा गुटखा या पान थूकने से सड़कों की सुंदरता खराब हो रही है।

ऐसे में सड़कों की सफाई करने पर भी दाग और धब्बों से निजात नहीं पाया जा सकता। सरकार एक ऐसा नियम लागू कर रही है जिसके बाद कार से सड़क पर थूकने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून की घोषणा करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार सडकों की सुंदरता को बनाए

एक नए बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाहन कंपनियों को उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए आमंत्रण दिया है। उन्होंने कि सरकार जल्द से जल्द राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहती है और इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना काफी महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने वाली है जहाँ वाहनों से जुड़े रिसर्च और टेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।

बता दें कि नए बजट में वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इस नीति से प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा।

स्क्रैपिंग नीति के तहत 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों को चिन्हित कर स्क्रैप किया जाएगा। केंद्र सर्कार के अनुसार देश में ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि पुराने वाहन नए वाहनों के मुकाबले 12-13 गुणा अधिक उत्सर्जन करते हैं ऐसे में अधिक ईंधन खपत करने की समस्या भी है।

इन वाहनों को हटाने पर ईंधन की खपत कम होगी और सरकार को तेल का आयत भी कम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार इस नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

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