Income Tax Return / ITR भरने का आखिरी मौका, जल्द करें वरना देना पड़ सकता है इतना जुर्माना!

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। समय पर ITR न भरने पर आयकर विभाग धारा 234F के तहत जुर्माना लगाएगा। 5 लाख से कम आय वालों पर 1000 रुपये और अधिक आय वालों पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। देर से फाइलिंग संभव है लेकिन जुर्माना अनिवार्य रहेगा।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है, यानी अब सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो तुरंत कार्रवाई करें। देर करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय पर ITR फाइल करके अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है।

देर से ITR फाइल करने का जुर्माना

आयकर विभाग के अनुसार, समय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि इस प्रकार है:

  • 5 लाख रुपये से कम आय: 1,000 रुपये का जुर्माना।

  • 5 लाख रुपये से अधिक आय: 5,000 रुपये तक का जुर्माना।

पहले यह जुर्माना 10,000 रुपये तक था, लेकिन इसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। देरी से बचने के लिए अभी अपना ITR फाइल करें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

15 सितंबर के बाद भी मौका, लेकिन जुर्माने के साथ

अगर आप 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं कर पाते, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आकलन वर्ष (2025-26) समाप्त होने से तीन महीने पहले तक या आकलन वर्ष समाप्त होने से पहले तक लेट फाइलिंग कर सकते हैं। हालांकि, इस स्थिति में जुर्माना देना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि आप अभी भी टैक्स बचाव का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त राशि जुर्माने के रूप में चुकानी होगी।

समय पर ITR फाइल करने के फायदे

ITR फाइल करना केवल कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि आपकी टैक्स प्लानिंग को बेहतर बनाने का एक जरिया भी है। समय पर रिटर्न फाइल करने से:

  • आप सरकारी लाभ और टैक्स रिफंड का फायदा उठा सकते हैं।

  • आयकर विभाग की अनावश्यक पूछताछ से बच सकते हैं।

  • आपकी वित्तीय स्थिति को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिलती है।

इसलिए, अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो इसे प्राथमिकता दें और जुर्माने से बचें।

ऑनलाइन ITR फाइल करने के आसान स्टेप्स

ITR फाइल करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। आप घर बैठे 30-45 मिनट में ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।

  2. लॉगिन करें: अपने पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है।

  3. ITR फाइलिंग शुरू करें: ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प चुनें और आकलन वर्ष (2025-26) सिलेक्ट करें।

  4. सही ITR फॉर्म चुनें: अपनी आय के अनुसार उपयुक्त फॉर्म का चयन करें।

  5. प्री-फिल्ड डेटा चेक करें: सिस्टम आपकी सैलरी, टीडीएस, और बैंक ब्याज जैसी जानकारी पहले से भर देता है। इसे ध्यान से जांचें और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आय या कटौती जोड़ें।

  6. रिटर्न सबमिट करें: सभी जानकारी सही होने के बाद रिटर्न जमा करें।

प्री-फिल्ड डेटा का उपयोग समय बचाने में बहुत मदद करता है।

ITR वेरिफिकेशन: अनिवार्य और आसान

ITR फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना बेहद जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

  • आधार OTP: सबसे तेज और आसान तरीका। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करें।

  • नेट बैंकिंग या बैंक/डीमैट अकाउंट: इनके माध्यम से भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है।

  • डाक द्वारा ITR-V: साइन किया हुआ ITR-V फॉर्म CPC बेंगलुरु को भेज सकते हैं, लेकिन यह तरीका धीमा है और अंतिम समय में इसकी सलाह नहीं दी जाती।

ध्यान रखें, बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न अमान्य होगा और आपको फिर से प्रक्रिया दोहरानी पड़ सकती है।

अंतिम सलाह

15 सितंबर 2025 की समय सीमा से पहले अपना ITR फाइल करें। यह न केवल आपको जुर्माने से बचाएगा, बल्कि आपकी टैक्स प्लानिंग को भी मजबूत करेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया आसान, तेज, और सुविधाजनक है। देर न करें, अभी कार्रवाई करें और अपने टैक्स दायित्वों को समय पर पूरा करें।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER