Business / क्‍या Income Tax में मिलेगी 5 लाख रुपये तक की छूट? TPF ने सरकार से की ये बड़ी मांग

Zoom News : Jan 12, 2023, 05:19 PM
Income tax exemption: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं. ऐसे में अभी से ही अलग-अलग संगठनों ने अपने सुझाव देना और मांग करना शुरू कर दी है. ऐसी ही एक डिमांड TPF की तरफ से आई है. जिसमें वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी को ज्ञापन सौंपा कर कहा गया है कि इनकम टैक्‍स में 5 लाख रुपये की छूट दी जानी चाहिए. इसके अलावा स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर देना चाहिए. उनकी तरफ से डिमांड की गई है कि PPF में भी निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना चाहिए. तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के साथ 7 हजार से भी ज्‍यादा इंजीनियर्स, डॉक्‍टर और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स जुड़ें हुए हैं.

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन बढ़कर होगा 1 लाख रुपये! 

TPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज ओसवाल ने बताया है कि स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग हमारे द्वारा की गई है. आपको बता दें कि वर्तमान में ये डिडक्‍शन 50 हजार रुपये का ही होता है. अगर सरकार बजट में इस मांंग को मान लेती है तो आपको टैक्‍स में राहत मिल सकती है. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन वह अमाउंट होता है, जो आपके वेतन से डायरेक्‍ट कट कर दिया जाता है. यानी अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो मौजुदा नियमों के मुताबिक, सरकार आपकी आय 9 लाख 50 हजार रुपये मानेगी. वहीं अगर इस डिडक्‍शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाता है, तो नए नियमों के मुताबिक आयकर विभाग 10 लाख रुपये की इनकम को 9 लाख रुपये मानेगा.    

PPF में कर सकेंगे ज्‍यादा निवेश 

PPF में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, TPF ने अब मांग की है कि PPF में निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाए. आपको बता दें कि वर्तमान में PPF अकाउंट में एक वित्‍त वर्ष में 1 लाख 50 हजार रुपये ही निवेश किए जा सकते हैं. TPF ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाए. PPF में जो भी राशि निवेश की जाती है, उस पर आयकर विभाग के अधिनियम की धारा 80C के तहत छुट मिल जाती है. इस तरह अगर इस बजट में निवेश की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाता है, तो टैक्‍सपेयर्स की मौज हो जाएगी क्‍योंकि इस स्‍कीम में निवेश करने पर पूरा अमाउंट टैक्‍स फ्री हो जाता है.   

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