Covid-19 / राजस्थान में एक बार फिर कोरोना के इतने अधिक मामले, आंकड़ा पहुंचा 27,789

Zoom News : Jul 17, 2020, 11:01 PM

राजस्थान में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. शुक्रवार रात तक राज्य 615 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पृष्टि हुई है. आज सर्वाधिक 108 कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर जिले में मिले हैं.

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक कुल कोरोना मामलों की संख्या 27  हजार 789 हो गई है. जबकि, अब तक 546 कोरोना पीड़ित मरीजों की राजस्थान में मौत हो चुकी है. भरतपुर, कोटा में 2-2, नागौर, राजसमन्द, सिरोही और उदयपुर में एक-एक मरीज की मौत हुई है.

वहीं, राज्य में अब रिकवरी प्रतिशत 74 फीसदी के करीब पहुंच चुका हैं. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात तक अजमेर से 99, अलवर से 24, बारां से 1, बाड़मेर से 25, भरतपुर से 40, भीलवाड़ा से 25, चूरू से 19, दौसा से 2, धौलपुर से 9, डूंगरपुर से 10, श्रीगंगानगर से 11, जयपुर से 54, झालावाड़ से 5, झुंझुनूं से 11, जोधपुर से 70, करौली से 1, कोटा से 27, नागौर से 31, पाली से 4, प्रतापगढ़ से 1, राजसमंद से 13, सवाई माधोपुर से 2, सीकर से 4, सिरोही से 2, टोंक से 3, उदयपुर से 12 और
दूसरे राज्य के 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं.

इधर, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने से अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार चिंतित है और इसी क्रम में सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नया आदेश जारी किया है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing),अंतर राज्य आवागमन कंट्रोल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

दरअसल, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान सामने आया कि, कोरोना को लेकर सरकारी आदेशों का पालन नहीं हो रहा है. इनमें व्यक्तियों के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करने और बॉर्डर पर व्यक्तियों का अनियंत्रित आवागमन होने से संक्रमण बढ़ा है. ऐसे में सरकार को नए सिरे से आदेश जारी करने पड़े हैं. नए आदेशों के मुताबिक-

-समस्त कार्यलयों के प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को सुनिश्चित करेंगे.
-सभी सार्वजनिक स्थानों, परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. साथ ही, पालना नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
-दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए.
-एक समय में एक से ज्यादा ग्राहक दुकान में नहीं होंगे.
-सभी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी.
-मानव संपर्क में आने वाले दरवाजे के हैंडल रेलिंग को विसंक्रमित करना होगा.
-सभी व्यक्ति सार्वजनिक संपर्क की जगह को छूने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे.

वहीं, इन नियमों का पालन नहीं करने पर कोरोना महामारी एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. इधर, बॉर्डर पर वाहनों का आवागमन बदस्तूर जारी है, जिससे संक्रमण बढ़ा है. इसको लेकर बॉर्डर के सभी जिला एसपी, कलेक्टर को सख्ती से नियमों को पालन करने का निर्देश दिया गया है

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