निर्भया केस / राष्ट्रपति ने खारिज की निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका

निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटिशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब निर्भया के दोषियों को मंगलवार सुबह 6 बजे फांसी हो सकती है। निर्भया के दोषी अब फांसी के फंदे से बच नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटिशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब निर्भया के दोषियों को मंगलवार सुबह 6 बजे फांसी हो सकती है।

निर्भया के दोषी अब फांसी के फंदे से बच नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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