महाराष्ट्र / आईटी फर्म की कर्मचारी का कैब ड्राइवर ने पुणे में 'नशीला पानी पिलाकर किया रेप'; केस दर्ज

Zoom News : Apr 11, 2021, 11:19 AM
पुणे: एक कैब ड्राइवर (Cab Driver) द्वारा महिला आईटी कर्मी (IT Employee) से बलात्कार (Rape) का मामला सामने आया है. 32 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. महिला का कहना है कि एक दोस्त के घर से लौटते समय कैब ड्राइवर ने उसके पानी में कुछ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. उसके बाद एक लॉज में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया. इतना ही नहीं आरोप ड्राइवर महिला को लगातार ब्लैकमेल भी कर रहा था. 

Driver ने किया था Message

इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक, पीड़ित महिला ने इस संबंध में गुरुवार को मुंडवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जहां से केस को आगे की जांच के लिए हड़पसर ट्रांसफर कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार यह घटना मार्च की है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो मुंडवा स्थित अपने दोस्त के घर पार्टी में शामिल होने गई थी. जिस कैब ड्राइवर ने उसे वहां ड्रॉप किया था, उसी के कुछ देर बाद उसे व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा. ड्राइवर ने कहा कि उसे कोई सवारी नहीं मिल रही है, यदि पीड़िता वापस घर जाना चाहती है, तो वो उसे छोड़ देगा.

आंख खुली, तो Lodge में पाया

पुलिस के मुताबिक, कुछ देर बाद महिला ने कैब ड्राइवर को कॉल किया और अपने घर के लिए रवाना हो गई. इस दौरान ड्राइवर ने पानी में नशीली दवा मिलाकर महिला को पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी उसे एक लॉज में ले गया, जहां उसका बलात्कार किया गया. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक लॉज में पाया. वह किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची. 

Blackmail भी कर रहा था आरोपी

शिकायत में कहा गया है कि कैब ड्राइवर लगातार महिला को ब्लैकमेल कर रहा था. वो महिला पर शारीरिक संबंध बनाने के दबाव डाल रहा था. ड्राइवर ने पीड़िता से कहा था कि यदि वो उसकी बात नहीं मानेगी, तो वो उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल कर देगा. आरोपी ने महिला के पति और दोस्तों को भी कुछ आपत्तिजनक संदेश भेजे हैं. पुलिस ने कैब ड्राइवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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