राजस्थान पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट: आरक्षण लॉटरी की नई तारीखें घोषित

राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब यह प्रक्रिया 17 और 18 सितंबर 2026 को संपन्न होगी, जिसे पहले अगस्त में आयोजित किया जाना था।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच आरक्षण लॉटरी को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है और राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला स्तर और उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाली आरक्षण लॉटरी की नई तारीखों का आधिकारिक निर्धारण कर दिया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और न्यायिक समयसीमा का पालन करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आरक्षण लॉटरी का नया कार्यक्रम

विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के विवरण के अनुसार, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। इसके ठीक अगले दिन, यानी 18 सितंबर 2026 को सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यह प्रक्रिया चुनाव से पहले विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण को स्पष्ट करने के लिए अनिवार्य है।

स्थगन और उच्च न्यायालय का संदर्भ

पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी 17 और 18 अगस्त 2026 को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब नई तारीखों की घोषणा के साथ प्रक्रिया को पुनः गति दी गई है। विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय के 20 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को 15 नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।

दो चरणों में चुनाव की रणनीति

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है और पहले चरण में नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसके बाद दूसरे चरण में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इसी रणनीति के तहत पंचायत राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आयोग और विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

अब तक की प्रगति और आगामी लक्ष्य

आरक्षण निर्धारण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। राज्य में नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों और जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब विभाग का पूरा ध्यान जिला और उपखंड स्तर के शेष पदों पर है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे नई तारीखों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि 15 नवंबर 2026 की समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। इस खबर की रिपोर्टिंग सुशांत पारीक द्वारा की गई है और इसका संपादन श्यामजी तिवारी ने किया है।