उत्तर प्रदेश / यूपी में लगाई गई धारा 144, चुनाव प्रचार में 5 से ज़्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र प्रदेशभर में 5-अप्रैल से धारा 144 लगा दी गई। इसके लिए यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सभी ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है। वहीं, चुनाव प्रचार में 5 से ज़्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. ऐसे में अब प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गया है. इसी बीच चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, पंचायत चुनाव और बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है. जिसके तहत अब पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार में 5 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न होने के निर्देश दिए गए हैं. 

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

5 अप्रैल से धारा-144 प्रभावी हो गई है, जो आगामी आदेश तक लागू रहेगी. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार हेतु आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम और सार्वजनिक सभा के लिए किसी भी गांव में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा न हो. किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल

सोमवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर नया आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार, अब किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. साथ ही कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से कराने के आदेश दिए गए हैं. 

कब है चुनाव? 

बता दें कि चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे. ये चुनाव 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को  कराए जाएंगे. पहले चरण में 18 जिले, दूसरे चरण में 20 जिले, तीसरे चरण में और 20 चौथे चरण में 17 जिले में चुनाव होंगे. वहीं, 2 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा. बता दें कि पहले चरण की नामांकन प्रकिया हो चुकी है.

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