Sushant Case / फिर थाने पहुंची रिया चक्रवर्ती, जाने क्या है वजह

Zoom News : Oct 08, 2020, 08:39 PM
मुंबई: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई है। वे अब एक महीने के बाद अपने परिवार के साथ हैं। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में जमानत पर बुधवार को जेल से बाहर आईं रिया चक्रवर्ती ने आज सांताक्रुज पुलिस स्टेशन पहुंचकर हाजिरी लगाई। कल ड्रग्स केस से संबंधित आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बंबई हाई कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी। जिसके बाद रिया करीब पौने 2 बजे घर आई।

जमानत की शर्तों के तहत अभिनेत्री को 10 दिन तक मुंबई पुलिस के समक्ष और अगले छह महीने के दौरान हर माह में एक दिन एनसीबी के समक्ष हाजिरी देनी होगी। इसी सिलसिले में आज रिया सांताक्रुज थाने पहुंचीं।

हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा कराने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी हिदायत दी। रिया करीब 28 दिन जेल में रहीं। कल शाम करीब साढ़े पांच बजे वह पुलिस बल की मौजूदगी में बायकुला महिला जेल से बाहर निकली।

जस्टिस सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी, लेकिन रिया के भाई एवं मामले में आरोपी शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

अदालत ने कहा कि रिया का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इस बात की संभावना नहीं है कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं।

रिया एनसीबी की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकती हैं और अगर उन्हें शहर से बाहर जाने की इजाजत मिलती है तो उन्हें अपनी यात्रा का ब्यौरा एजेंसी को देना होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश की अनुमति से ही वह देश से बाहर जाएंगी।

एनसीबी ने रिया को मादक पदार्थ निरोधक एनडीपीएस कानून की सख्त धारा 27-ए के तहत आरोपी बनाया था। यह धारा मादक पदार्थ की तस्करी के लिए वित्त पोषण करना और शरण देने से संबंधित है।

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