चेन्नई / पीएम की गन्दी फोटो पोस्ट करने पर शख्स पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर लगा प्रतिबंध

One india : Nov 07, 2019, 10:06 AM
चेन्‍नई. तमिलनाडु के रहने वाले दो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करना भारी पड़ गया। पीएम मोदी के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कन्याकुमारी के जेबिन चार्ल्स और मदुरई के महादेव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है। इसके बाद चार्ल्स नाम का युवक अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के पास पहुंचा।

युवक ने अदालत में हलफनामा देकर कहा कि वह एक साल तक सोशल मीडिया का यूज नहीं करेगा। युवक ने जस्टिस जीआर स्वामिनाथन के सामने इस बात का हलफनामा दिया। इस पर जस्टिस ने कहा कि यदि चार्ल्स सोशल मीडिया का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस उसकी अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल कर सकती है। जज ने व्यक्ति को संबंधित अधिकारक्षेत्र में आने वाली अदालत में एक माफीनामा भी लिखकर देने का निर्देश दिया।

इससे पहले अपने हलफनामे में चार्ल्स ने अपने कृत्य पर खेद व्यक्त किया। उसने कहा कि जैसे ही मुझे यह आभास हुआ कि किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री का अपमान करने का अधिकार नहीं है वैसे ही मैंने तुरंत उस तस्वीर को ब्लॉक कर दिया। उसने कहा कि वह उस मॉर्फ्ड तस्वीर के लिए स्थानीय समाचारपत्र में माफी प्रकाशित करने के लिए भी तैयार है। हालांकि, उसने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन का भी उल्लेख किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि फेसबुक जैसे सार्वजनिक मंच पर अपने विचार रखना अपराध नहीं है। इसके बावजदू चार्ल्स ने माफी की मांग की। इसी तरह से एक अन्य मामले में हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने महादेव नाम के व्यक्ति की भी अग्रिम जमानत दे दी। महादेव के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा मामला था।

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