बिजनेस / 2-घंटे की अवधि से कम की घरेलू उड़ानों में भोजन नहीं मिलेगा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोरोनोवायरस मामलों में वृद्धि के मद्देनजर गुरुवार से दो घंटे से कम अवधि की उड़ानों पर भोजन सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश उस दिन आया है जब भारत ने पिछले 24 घंटों में 1.68 लाख नए कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए हैं, जो कि महामारी के बाद से मामलों में देश के सबसे बड़े एकल-दिवस के अंकन का है।

नई दिल्ली: नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध बृहस्पतिवार से प्रभावी होगा.

पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरु की गई थी तब मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने की एयरलाइनों को अनुमति दी थी.

पूर्व के आदेश में सुधार करते हुए, मंत्रालय के नये निर्देशों में कहा गया, “घरेलू क्षेत्रों में विमानों का परिचालन कर रही एयरलाइन कंपनियां उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं जहां विमान का सफर दो घंटे या उससे अधिक हो.”

मंत्रालय ने कहा कि ‘‘कोविड-19 और उसके विभिन्न प्रकारों के बढ़ते खतरे” पर विचार करते हुए उसने घरेलू उड़ानों में सफर के दौरान भोजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की समीक्षा करने का फैसला किया है.

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