हरियाणा / हरियाणा विधानसभा चुनाव: इन 10 सिंपल स्टेप्स में समझें कैसे डालें अपना वोट

NDTV : Oct 20, 2019, 04:26 PM
Haryana Assembly Election | हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) के लिए 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा. इस बार प्रदेश में मुख्य पार्टियों के तौर पर भाजपा, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) और जेजेपी चुनावी मैदान में उतरी हैं. साल 2014 में भाजपा ने 90 सीटों में से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, कांग्रेस मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी. इनेलो के हिस्से में 19 सीटें गई थीं. इस बार 1169 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. हरियाणा में 1.8 करोड़ लोग वोट देने योग्य हैं. इनमें से 98 लाख पुरुष, 85 लाख महिलाएं और 252 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं. महाराष्ट्र में भी इसी दिन मतदान है. इसके तीन दिन बाद 24 अक्टूबर को दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी किए जाएंगे. 

Haryana Assembly Election 2019: Process Of Voting Explained Here

मतदाता सूची पर अपना नाम और मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा वेबसाइट पर अपने मतदान केंद्र के बारे में विवरण देखें. मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए, https://ceoharyana.gov.in/ पर क्लिक करें.

पोलिंग बूथ पर जाते समय अपने साथ एक आईडी प्रूफ ले जाना न भूलें.

एक बार जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं, तो मतदान अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में चेक करेगा और आपका आईडी प्रूफ जांचेगा और आपकी पहचान सत्यापित करेगा.

एक दूसरा मतदान अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और आपकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए एक रजिस्टर पर आपका हस्ताक्षर लेगा.

इस पर्ची को लें और इसे तीसरे मतदान अधिकारी के पास जमा करें, अपनी स्याही लगी हुई उंगली दिखाएं और फिर मतदान केंद्र के लिए आगे बढ़ें.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के निशान के सामने बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करें. इसके बाद बीप की आवाज आएगी, जिससे यह पुष्टि हो जाएगी की आपने मतदान वोट डाल दिया. 

जब ईवीएम में बीप की आवाज आएगी तो आप उसके पास में रखी वीवीपीएटी मशीन में पर्ची देख सकते हैं कि आपने किसे वोट दिया है. 

जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है, उसका सीरियल नंबर, नाम और निशान के साथ पर्ची सील किए गए VVPAT बॉक्स में गिरने से पहले आपको 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी.

अगर आप किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो आप NOTA का बटना दबा सकते हैं, जो ईवीएम में सबसे नीचे दिया होता है. 

मतदान केंद्र पर आप ये आईडी कार्ड ले जा सकते हैं.

      - वोटर आईडी कार्ड

      - ड्राइविंग लाइसेंस

      - पासपोर्ट

      - बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी की गई पासबुक, जिसमें आपकी तस्वीर भी हो.

      - पैन कार्ड

      - एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड

      - सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / रिपब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गया आईडी कार्ड  

      - मनरेगा जॉब कार्ड

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