Dainik Bhaskar : Aug 17, 2019, 01:26 PM
जयपुर. हाईकोर्ट ने नीट-2019 के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन के मामले में मेडिकल कॉलेजों में शनिवार व रविवार को होने वाले माॅप-अप राउंड की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को हाेगी। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को प्रद्युमन मांडिया व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि नीट के पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन होनी चाहिए थी। लेकिन काउंसलिंग ऑनलाइन हुई और इसमें अनियमितताएं हुई। इससे ऐसे कई अभ्यर्थियों ने सीटों को ब्लॉक कर दिया जो कि पहले ही दूसरी जगह पर एडमिशन ले चुके थे। इस कारण माॅप-अप राउंड में सरकारी व निजी मेडिकल काॅलेजों की 705 सीटें खाली रह गईं। एसएमस अस्पताल में भी मॉप-अप राउंड के लिए 20 सीटें बच गई। याचिका में दूसरे राउंड की काउंसलिंग दोबारा कराने की मांग की है।ऐसा होने के कारण पीछे वरीयता वाले अभ्यर्थी भी उच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों से या तो आगे निकल गए या समान आ गए। इसलिए दूसरी काउंसलिंग में जो अनियमितता हुई है उसे सुधारा जाए और काउंसलिंग को नए सिरे से किया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पीएस मेडिकल एजुकेशन हेमंत गेरा को बुलाया और मॉप-अप की प्रक्रिया के संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा।सरकार ने कहा कि उन्होंने काउंसलिंग में पूरी पारदर्शिता बरती रखी थी और ताकि अपात्र खुद ही बाहर हो जाएं। सरकार ने एमसीआई से भी समय बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। जबकि प्रार्थी पक्ष की ओर से कहा कि दूसरी काउंसलिंग दोषपूर्ण थी, इसलिए दूसरी काउंसलिंग दुबारा करें।