Dainik Bhaskar : Aug 20, 2019, 01:23 PM
जयपुर. नीट-2019 के जरिए एमबीबीएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और प्रदेशभर में 705 सीटें खाली रहने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दाैरान कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में होने वाले माॅप-अप राउंड की काउंसलिंग पर लगी रोक को जारी रखा है। अभ्यर्थी 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे।राज्य सरकार ने काेर्ट को बताया कि एमसीआई को दूसरे राउंड की काउंसलिंग का समय बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है। एमसीआई के मुताबिक, 21 अगस्त को गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तारीख बढ़ाने पर फैसला होगा। बैठक में ही इस संबंध में निर्णय होगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी।हाईकोर्ट के फैसले का इंतजारनीट के एडमिशन बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सुधीर भंडारी ने कहा कि काउंसलिंग के लिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। जैसा अदालत का आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी।अभ्यर्थियों ने लगाया था अनियमितता का आरोपयाचिका में कहा था कि नीट के दूसरे राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन काउंसलिंग ऑनलाइन होने से अनियमितता हुई। इसके कारण 705 सीटें खाली रह गईं। इससे ऐसे कई अभ्यर्थियों ने सीटों को ब्लॉक कर दिया जो पहले ही दूसरी जगह प्रवेश ले चुके थे। इस कारण माॅप-अप राउंड में सरकारी व निजी मेडिकल कालेजों की 705 सीटें खाली रह गईं। इस अनियमितता को सुधारा जाए और काउंसलिंग को नए सिरे से किया जाए।