देश / शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी पीटर मुखर्जी को मिली जमानत

News18 : Feb 06, 2020, 06:09 PM
मुंबई। शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora Murder case) में पिछले चार साल से जेल में बंद पीटर मुखर्जी (Peter Mukerjea) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High corut) ने जमानत दे दी है। उनकी जमानत के तुरंत बाद सीबीआई (CBI) ने कोर्ट से स्टे की मांग की। सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामला काफी गंभीर है। कोर्ट ने सीबीआई की बात मानी और अपने ही ऑर्डर पर 6 हफ्ते का स्टे लगा दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जमानत मिलने के बाद भी पीटर जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं।

इन 6 हफ्तों में पीटर इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चैलेंज कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा, 'केस में जांच के दौरान ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, जिससे साबित हो सके कि पीटर मुखर्जी इस अपराध में शामिल थे।' शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी को 19 नवंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी हैं। जस्टिस नितिन सांबरे ने पीटर मुखर्जी की जमानत दो लाख रुपये की गारंटी पर मंजूर की।

किसी से नहीं मिल सकेंगे पीटर मुखर्जी

जस्‍टिस सांबरे ने अपने आदेश में कहा, ''जब यह अपराध हुआ, उस समय पीटर मुखर्जी भारत में नहीं थे। इस केस में ट्रायल चल रहा है। आरोपी पिछले चार साल से जेल में है। अभी हाल में उनकी एक बाइपास सर्जरी भी हुई है।'' इसके साथ ही कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को निर्देश दिए कि वह इस दौरान अपनी बेटी विधि, बेटे राहुल मुखर्जी और केस से जुड़े दूसरे गवाहों से संपर्क नहीं साधेंगे।

ऐसे हुआ था केस का खुलासा

सीबीआई के अनुसार, पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी मुखर्जी और इंद्राणी के पहले पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना बोरा हत्याकांड की साजिश रची। 24 साल की शीना इंद्राणी की बेटी थी, जिसकी 24 अप्रैल 2012 को हत्या कर दी गई। 2015 में ये मामला तब खुला, जब इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया। उसने शीना के शव को ठिकाने लगाने में इंद्राणी की मदद की थी। इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना 2015 से ही जेल में हैं।


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