राजस्थान हाईकोर्ट / लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति चुनाव पर रोक लगाने से इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के 28 सितंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और चुनाव भी होने वाले हैं।ऐसे में एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में किसी प्रकार का दखल नहीं दिया जा सकता।

राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के 28 सितंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और चुनाव भी होने वाले हैं।

ऐसे में एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में किसी प्रकार का दखल नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एसके शर्मा ने यह आदेश भरतसिंह की याचिका खारिज करते हुए दिया।

यह कहा था याचिका में
याचिका में कहा था कि 3 फरवरी 2020 को लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की कुछ पंचायतों को नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में शामिल कर लिया था। इस कारण लक्ष्मणगढ़ में आने वाली पंचायतों की आरक्षण सूची दुबारा जारी की जानी चाहिए थी। इसलिए लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाई जाए और नए सिरे से आरक्षण सूची तैयार करने के बाद ही चुनाव कराए जाएं।