COVID-19 Update / राजस्थान ने कोविड मरीजों ने बढ़ाई चिंता, 401 नए केस के साथ एक्टिव मामले हुए 7406

Zoom News : Jul 20, 2020, 02:45 PM

राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच, राज्य में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों का बढ़ने का दौर जारी है. सोमवार सुबह साढ़े दस बजे तक, राज्य में 401 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों की पृष्टि हुई है. इसके बाद, राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 7406 हो गई है.

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, कुल कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा अब 29,835 पहुंच गया है. इसमें से, कोरोना पॉजिटिव 21,866 मरीज रिकवर्ड हो चुके हैं और 563 लोगों की अब तक मौत हुई है. वहीं, 6597 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट आना अभी बाकी है

जानकारी के अनुसार, रविवार को राज्य में कोरोना के रिकार्ड केस सामने आए हैं. राज्य में 934 कोविड केस एक दिन में दर्ज हुए हैं. वहीं, सोमवार तक सुबह अलवर में 103, अजमेर में 81, नागौर में 27, जालौर में 53, जैसलमेर में 8, झालावाड़ में 7, झुंझुनूं में 3, कोटा में 15, जयपुर में 65, बूंदी में 1, सवाईमाधोपुर में 4, बाड़मेर में 29 और बीएसएफ के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं


इधर, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने से अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार चिंतित है. इसी क्रम में सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नया आदेश जारी किया है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing),अंतर राज्य आवागमन कंट्रोल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

दरअसल, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान सामने आया कि, कोरोना को लेकर सरकारी आदेशों का पालन नहीं हो रहा है. इनमें व्यक्तियों के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करने और बॉर्डर पर व्यक्तियों का अनियंत्रित आवागमन होने से संक्रमण बढ़ा है. ऐसे में सरकार को नए सिरे से आदेश जारी करने पड़े हैं. नए आदेशों के मुताबिक-

-समस्त कार्यलयों के प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को सुनिश्चित करेंगे.
-सार्वजनिक स्थानों, परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. पालना नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
-दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए.
-एक समय में एक से ज्यादा ग्राहक दुकान में नहीं होंगे.
-सभी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी.
-मानव संपर्क में आने वाले दरवाजे के हैंडल रेलिंग को विसंक्रमित करना होगा.
-सभी व्यक्ति सार्वजनिक संपर्क की जगह को छूने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे.

वहीं, इन नियमों का पालन नहीं करने पर कोरोना महामारी एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. इधर, बॉर्डर पर वाहनों का आवागमन बदस्तूर जारी है, जिससे संक्रमण बढ़ा है. इसको लेकर बॉर्डर के सभी जिला एसपी, कलेक्टर को सख्ती से नियमों को पालन करने का निर्देश दिया गया है

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