AajTak : Apr 02, 2020, 03:24 PM
India lockdown: लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि, सरकार की ओर से इन दिक्कतों को दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि 31 मार्च को खत्म होने वाली कई अहम फाइनेंशियन डेडलाइन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।अब सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल, सरकार ने मोटर और हेल्थ प्रीमियम को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर भरने की छूट दी है।
मतलब ये कि आप अपनी पॉलिसी को 21 अप्रैल तक रिन्यू करा सकते हैं। बता दें कि देशभर में 21 दिन यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी बीमा पॉलिसी लॉकडाउन की अवधि में खत्म हो रही थी। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिनकी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की तारीख लॉकडाउन के दौरान पड़ रही है वे 21 अप्रैल या उससे पहले अपनी पॉलिसी की प्रीमियम भर सकते हैं।ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। वहीं हेल्थ पॉलिसी की प्रीमियम भरने के लिए भी सरकार में 21 अप्रैल तक की छूट दी है। बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग, 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है।
मतलब ये कि आप अपनी पॉलिसी को 21 अप्रैल तक रिन्यू करा सकते हैं। बता दें कि देशभर में 21 दिन यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी बीमा पॉलिसी लॉकडाउन की अवधि में खत्म हो रही थी। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिनकी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की तारीख लॉकडाउन के दौरान पड़ रही है वे 21 अप्रैल या उससे पहले अपनी पॉलिसी की प्रीमियम भर सकते हैं।ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। वहीं हेल्थ पॉलिसी की प्रीमियम भरने के लिए भी सरकार में 21 अप्रैल तक की छूट दी है। बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग, 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है।