बेंगलुरु / नहीं पहना था हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस ने लगा दिया 42,500 रुपये का जुर्माना

Zoom News : Nov 01, 2020, 09:40 AM
बेंगलुरु अगर आप सेकंड हैंड स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दरअसल, बेंगलुरु के एक ट्रैफिक विक्रेता को ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके स्कूटर की कीमत से अधिक है। बताया जा रहा है कि युवक के स्कूटर को जब्त कर लिया गया है और जुर्माना चुकाने पर ही उसे स्कूटर वापस मिलेगा।

जानकारी के अनुसार मडीवाला में रहने वाले अरुण कुमार ने कुछ दिन पहले सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा था। स्कूटर खरीदते समय, अरुण ने इससे संबंधित सभी कागजात देखे थे, लेकिन किसी भी यातायात उल्लंघन से चूक गए जो इस पर पंजीकृत नहीं हैं। जब अरुण शुक्रवार को स्कूटर लेकर निकला तो उसने हेलमेट नहीं पहना था। इसके बाद, जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका, तो अरुण को लगा कि हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना देने से वह चूक जाएगा।

अरुण के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे दो मीटर लंबा जुर्माना दिया। इस जुर्माने की कुल राशि 42,500 रुपये थी। मडीवाला पुलिस के अनुसार, जिस स्कूटर को अरुण चला रहा था, उस पर यातायात उल्लंघन के लिए 77 बार जुर्माना लगाया गया, लेकिन एक भी जुर्माना नहीं दिया गया।

अरुण को अब कोर्ट में 42,500 रुपये का चालान पेश करना होगा, उसके बाद ही वह अपना स्कूटर वापस ले पाएंगे। अरुण ने ट्रैफिक पुलिस से इस संबंध में कुछ समय मांगा है। बताया जा रहा है कि अरुण का स्कूटर तब तक जब्त हो चुका है।

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