Breaking News / आनंदपाल सिंह प्रकरण : सीबीआइ ने चौबीस व्यक्तियों को दंगे भड़काने का आरोपी माना

Vikrant Shekhawat : Jun 27, 2020, 05:19 PM
जोधपुर पुलिस हिरासत से भागने के बाद चूरू जिले में एनकाउंटर में हार्डकोर आनंदपालसिंह की मृत्यु के विरोध में पैतृक गांव सांवराद में तीन साल पूर्व दंगे भड़कने के मामले में सीबीआइ ने जांच पूरी कर ली। आनंदपालसिंह की पुत्री व वकील के अलावा राजपूत समाज के 22 नेताओं को दंगे भड़काने, तत्कालीन नागौर एसपी व महिला आइपीएस पर जानलेवा हमला करने, पुलिस वाहनों को जलाने का दोषी माना गया है। सीबीआइ नई दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच-२ के उप महानिरीक्षक जगरूपगुरु सिन्हा के निर्देशन में उपाधीक्षक मुकेश शर्मा ने ने 24 आरोपियों के खिलाफ जोधपुर की सीबीआइ मामलात की अदालत में चार्जशीटर पेश की।

सीबीआइ ने इनको माना आरोपी दो साल छह माह की जांच में सीबीआइ ने लोकेन्द्रसिंह कालवी, सुखदेवसिंह गोगामेढ़ी, हनुमानसिंह खांगटा, महिपाल सिंह मकराना, योगेन्द्रसिंह कतर, दुर्गसिंह, रंजीतसिंह मंगला उर्फ रंजीतसिंह सोढाला, रंजीतसिंह गेंदिया, रणवीरसिंह गुड़ा, ओकेंद्र राणा उर्फ हितेन्द्रसिंह राणा, चरणजीतसिंह कंवर उर्फ चीनू, एपी सिंह, सीमा रघुवंशी उर्फ सीमा राघव, गिरीराजसिंह लोटवाड़ा, महावीरसिंह, प्रतापसिंह राणावत, प्रेमसिंह बनवासा, भंवरसिंह रेता, दिलीपसिंह, जब्बरसिंह, मोहनसिंह हट्टौज, युनूस अली, राजेन्द्रसिंह गुड़ा व घनश्यामसिंह त्योड के खिलाफ जोधपुर स्थित एसीजेएम सीबीआइ मामलात की विशेष अदालत में चालान पेश किया।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER