जम्मू कश्मीर / गैर राजपत्रित पदों के लिए भर्तियों की अधिसूचना को हाईकोर्ट ने वापस ली

News18 : Jan 01, 2020, 05:12 PM
जम्मू।  जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu Kashmir High Court) ने केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) जम्मू कश्मीर और लद्दाख (Jammu Kashmir and Ladakh) की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना (Advertisement Notification) वापस ले ली है। विपक्ष ने गत वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन (Application) मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था। 

आवेदन को भरने की आखिरी तारीख थी 31 जनवरी 2020

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन (Advertisement) दिया था।  इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी। धार ने मंगलवार शाम को एक ताजा अधिसूचना जारी कर कहा, ‘‘सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस (Advertisement Notification) को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में गैर राजपत्रित श्रेणी (Non-Gazetted Category) में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। ’’

कश्मीरी राजनीतिक दलों ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की मांग की

अधिसूचना वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है।  नेशनल कांफ्रेंस, जेकेएनपीपी (JKNPP) और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है। स्थानीय लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में नौकरियों के मुद्दे (Job Issues) पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल (Rohit Kansal) ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन ने कहा, ‘‘सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है। ’’

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