जयपुर / 26 अप्रैल से राजस्थान में नई पाबंदिया, निजी यात्री वाहनों पर लगा दी रोक

Zoom News : Apr 24, 2021, 07:26 AM
जयपुर। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) सरकार ने यातायात पर अंकुश लगा दिया है।  26 अप्रैल शाम 5 बजे से निजी यात्री वाहनों पर रोक लगा दी गई है।  यहां बसों को छोड़कर निजी वाहन केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही चल सकेंगे। ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही वाहनों को अनुमति होगी। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर, किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी।


सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल भराने की अनुमति

सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस ऑउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी।  लेकिन निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगी।

जागरूकता अभियान भी चलेगा

जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता के लिए संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन। सी।सी, एन।एस।एस आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से जनता को मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु प्रेरित किया जाएगा। गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन में कुछ रियायत भी दिए तो साथ में सख्ती भी बढ़ाई है। अब लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। ताकि कोरोना महामारी पर विजय पाई जा सके।

ये विभाग भी 4 बजे हो जाएंगे बंद

अब वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की जरूरत होगी तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकेगा।

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